भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू, 15 साल में 100 अरब डॉलर निवेश का रास्ता साफ: प्रीति अग्रवाल
नई दिल्ली, 20 जुलाई 2025
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को घोषणा की कि भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के बीच ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) अब 1 अक्टूबर 2025 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। इस समझौते में EFTA के सभी चार देशों—स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन—ने अपनी संसद से मंजूरी दे दी है और दस्तावेज़ आधिकारिक रूप से नॉर्वे स्थित रिपॉजिटरी में जमा करा दिए हैं।
TEPA के तहत भारत को अगले 15 वर्षों में EFTA से 100 अरब डॉलर (करीब 8.4 लाख करोड़ रुपये) के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कमिटमेंट मिला है। इसमें शुरुआती 10 वर्षों में 50 अरब डॉलर और अगले पांच साल में 50 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। इससे भारत में अनुमानित 10 लाख नए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जो अब तक के किसी भी व्यापार समझौते में सबसे बड़ा एफडीआई कमिटमेंट है।
समझौते के तहत स्विट्जरलैंड की घड़ियां, चॉकलेट, कटे-पॉलिश किए हीरे और अन्य प्रीमियम सुवेडिश उत्पादों पर आयात शुल्क काफी कम या पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी के उत्पाद सस्ते दाम पर मिल सकेंगे। वहीं, भारतीय निर्यातकों को EFTA मार्केट समेत यूरोपीय संघ तक अपनी पहुँच और मजबूत करने का अवसर मिलेगा।
पीयूष गोयल ने बताया कि इस समझौते को पूरा होने में 16 साल लगे और यह आर्थिक सहयोग, निवेश और द्विपक्षीय व्यापार में गैरपारंपरिक क्षेत्र जैसे आईटी, हेल्थ, लॉ, रिसर्च एवं कंप्यूटर सर्विसेज के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। वर्तमान में भारत और EFTA देशों का सालाना व्यापार करीब 24.4 अरब डॉलर है, जिसके नई संधि के बाद तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है।