CG News : छत्तीसगढ़ में लागू हुआ धर्म की स्वतंत्रता कानून, धर्म बदलने से पहले 60 दिन पहले देनी होगी सूचना

CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों को लेकर अब नया कानूनी प्रावधान लागू हो गया है। राज्य सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में नियम अधिसूचित करने के बाद ‘छत्तीसगढ़ धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026’ को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। नए कानून के तहत धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पहले से जिला प्रशासन को इसकी सूचना देनी होगी। इसके लिए कम से कम 60 दिन पहले सूचना देना जरूरी होगा।

राजपत्र में नियम अधिसूचित होने के बाद कानून लागू

राज्य सरकार की ओर से नियमों को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ ही यह कानून प्रभावी हो गया है। नए प्रावधानों में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया, प्रशासन को दी जाने वाली सूचना और शिकायतों की जांच से संबंधित व्यवस्थाओं को स्पष्ट किया गया है।

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सरकार का कहना है कि कानून का उद्देश्य धर्म की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए गैर-कानूनी या दबाव, प्रलोभन अथवा अन्य अनुचित माध्यमों से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था तैयार करना है।

60 दिन पहले देनी होगी सूचना

नए नियमों के अनुसार धर्म परिवर्तन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन को कम से कम 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारी मामले में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे।

इस व्यवस्था का उद्देश्य धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति पर दबाव या अनुचित प्रभाव डालकर धर्म परिवर्तन न कराया जाए।

शिकायत मिलने पर होगी जांच

कानून में धर्म परिवर्तन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि किसी मामले में जबरन धर्म परिवर्तन, धोखाधड़ी, प्रलोभन या किसी अन्य गैर-कानूनी तरीके के इस्तेमाल की शिकायत मिलती है, तो संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर सकते हैं।

जांच के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों, संबंधित व्यक्तियों के बयान और अन्य आवश्यक तथ्यों की पड़ताल की जा सकती है। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया होगी निर्धारित

नए नियमों में यह भी बताया गया है कि धर्म परिवर्तन से संबंधित जानकारी प्रशासन को किस तरीके से दी जाएगी और संबंधित अधिकारी शिकायतों की जांच कैसे करेंगे। इसके अलावा जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को भी नियमों में शामिल किया गया है।

सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में स्पष्टता आएगी और शिकायतों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई संभव होगी।

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