• nagardarpannews

Durg Police Constable Rape Case : बेटे को जेल से छुड़ाने का झांसा, दुष्कर्म केस में पुलिसकर्मी पर बड़ी कार्रवाई

Durg Police Constable Rape Case : दुर्ग, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। महिला के साथ दुष्कर्म के गंभीर आरोप में आरक्षक अरविन्द कुमार मेन्ढे को पुलिस अधीक्षक द्वारा सेवा से बर्खास्त (डिसमिस) कर दिया गया है। आरोपी कांस्टेबल फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं।

कोरबा में चोरी का सनसनीखेज मामला’ खिड़की तोड़कर घर से 2.5 लाख रुपये चोरी

बेटे को जेल से छुड़ाने का झांसा देकर किया अपराध

पीड़ित महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि उसका बेटा एक आपराधिक मामले में जेल में बंद है। इसी का फायदा उठाकर पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक अरविन्द कुमार मेन्ढे ने नवंबर 2025 में महिला को फोन कर थाने बुलाया और बेटे को जेल से छुड़ाने का झांसा दिया।

सुनसान जगह ले जाकर किया दुष्कर्म

पीड़िता के अनुसार, 18 नवंबर 2025 को आरोपी कांस्टेबल ने महिला को फोन कर चरौदा बस स्टैंड बुलाया। वहां से वह महिला को अपनी बाइक पर बैठाकर रेलवे स्कूल के पास फाटक पार कर एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को भी जेल भिजवाने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया।

अगले दिन दर्ज कराई गई शिकायत

घटना के बाद पीड़ित महिला ने हिम्मत जुटाकर 19 नवंबर 2025 की शाम को पुरानी भिलाई थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

एसपी की सख्त कार्रवाई, कांस्टेबल बर्खास्त

मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से आरोपी कांस्टेबल अरविन्द कुमार मेन्ढे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह वर्दी में ही क्यों न हो।

आरोपी फरार, तलाश जारी

पुलिस के अनुसार, शिकायत दर्ज होने के बाद से आरोपी कांस्टेबल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

प्रशासन का बयान

पुलिस प्रशासन ने कहा है कि महिला की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। मामले में फास्ट ट्रैक कार्रवाई की जा रही है।

About The Author