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CG Electricity Bill : 30 सितंबर नहीं, अब 31 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे बकाया बिजली बिल, मिलेगा छूट का लाभ

CG Electricity Bill : रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब पात्र उपभोक्ता 31 दिसंबर 2026 तक योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 निर्धारित थी।

योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों के निपटारे के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार मूल राशि और अधिभार में छूट का लाभ मिलेगा। अवधि बढ़ने से बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को भुगतान और समाधान के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

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किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का लाभ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के अंतर्गत आने वाले पात्र घरेलू BPL और कृषि श्रेणी के आश्रित उपभोक्ताओं को मिलेगा।

योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित बिजली बिलों से जुड़े मामलों का समाधान करना है, ताकि पात्र उपभोक्ता निर्धारित छूट का लाभ लेकर अपने पुराने बकाये का निपटारा कर सकें।

31 दिसंबर 2026 तक मिलेगा मौका

कार्यालयीन आदेश के अनुसार योजना की समय-सीमा को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। यानी पात्र उपभोक्ताओं के पास बकाया बिजली बिल के समाधान के लिए करीब तीन महीने का अतिरिक्त समय है।

मूल राशि और अधिभार में छूट

योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट दी जाएगी। हालांकि, छूट की वास्तविक पात्रता और राशि योजना के लागू नियमों के आधार पर तय होगी।

बिजली बिल से जुड़ा पुराना बकाया रखने वाले पात्र उपभोक्ता संबंधित बिजली वितरण कार्यालय से योजना की पात्रता और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी लेकर समय-सीमा के भीतर इसका लाभ उठा सकते हैं।

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