स्वास्थ्य और जीवन बीमा अब सस्ता: आज से जीएसटी खत्म, कंपनियों ने पेश किए GST-फ्री प्लान: प्रीति अग्रवाल

बीमा धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है—अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि 22 सितंबर से सभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर 18% जीएसटी पूरी तरह हटा दिया जाएगा, लेकिन बीमा कंपनियों व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने ग्राहकों को इससे पहले ही राहत देना शुरू कर दिया है। अधिकतर कंपनियां आज से ही GST-फ्री प्लान प्रदान कर रही हैं और खरीदी गई पॉलिसियों का कवरेज 22 सितंबर से शुरू होगा.

इससे बीमा प्रीमियम की कुल लागत लगभग 15–18% कम हो गई है। यानी, अब परिवारों को बीमा लेने पर केवल बेस प्रीमियम देना होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उद्योग विशेषज्ञों और बीमा कंपनियों के अनुसार, यह कदम भारत के “सबको बीमा” लक्ष्य को तेज़ करेगा और अधिक लोग किफायती दर पर लंबी अवधि के लिए बीमा खरीद पाएंगे.

यह बदलाव पारिवारिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में अहम है क्योंकि उच्च जीएसटी दर के चलते कई परिवार पर्याप्त बीमा कवर से वंचित रह जाते थे। प्रीमियम की दर कम होते ही ग्राहक बेहतर और व्यापक कवरेज चुन सकते हैं, जिससे आर्थिक संकट के समय अधिक मदद मिलेगी।

कुछ कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म होने या मार्जिन में दबाव जैसे नए व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी बीमा जनता तक सस्ते और आसान तरीके से पहुंचेगा। सरकार का मक़सद है कि 2047 तक हर भारतीय के पास स्वास्थ्य और जीवन बीमा हो—अब यह लक्ष्य और भी करीब लगता है।

कुल मिलाकर, बीमा खरीदने का सबसे सही समय अब है। अगर आप अपने परिवार के लिए हेल्थ या लाइफ पॉलिसी लेने की सोच रहे थे तो, अब खरीद सकते है—GST का बोझ पूरी तरह gone, लंबी अवधि की सुरक्षा gained।

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