ITR Filing 2025: जानिए किसके लिए क्या है आखिरी तारीख? प्रीति अग्रवाल
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का समय शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग अपने रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। सरकार ने इस साल कुछ अहम बदलाव किए हैं और आखिरी तारीखें भी बढ़ा दी गई हैं। आइए जानते हैं कि किसके लिए क्या है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख।
1.आम लोगों के लिए ITR की आखिरी तारीख
अगर आप एक इंडिविजुअल टैक्सपेयर हैं या HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) हैं और आपके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, तो आपके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है।
पहले यह तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे 15 सितंबर 2025 कर दिया है।
2.कंपनियों और ऑडिट वाले खातों के लिए डेडलाइन
अगर आपकी कंपनी, प्रॉप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म है और आपके खातों का ऑडिट जरूरी है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है।
ध्यान रहे कि ऐसी सभी संस्थाओं को अपनी ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2025 तक जमा करनी होगी।
3.इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए विशेष तारीख
जिन टैक्सपेयर्स के पास इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैं या जिन्हें Transfer Pricing के तहत रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए:
ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख: 31 अक्टूबर 2025
ITR फाइल करने की अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025
इन्हें सेक्शन 92E के तहत विशेष रिपोर्ट भी जमा करनी होती है।
4.देर से रिटर्न भरने वालों के लिए राहत
अगर आप किसी कारणवश समय पर ITR फाइल नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिलेटेड ITR भर सकते हैं। बिलेटेड ITR की अंतिम तारीख: 31 दिसंबर 2025
हालांकि, विलंबित ITR भरने पर आपको लेट फीस या पेनल्टी भी लग सकती है।
हर टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग डेडलाइन निर्धारित की गई हैं। अगर आप समय पर ITR फाइल करेंगे, तो न सिर्फ पेनल्टी से बचेंगे, बल्कि भविष्य में लोन, वीजा और अन्य वित्तीय कामों में भी परेशानी नहीं होगी।
तो देर न करें – समय रहते अपना ITR फाइल करें















