Airport New Guidelines : सोशल मीडिया रील्स पर सख्ती, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और बैन
Airport New Guidelines : रायपुर। सोशल मीडिया के दौर में रील्स और वीडियो बनाना आम बात हो गई है, लेकिन अब यह शौक यात्रियों को भारी पड़ सकता है। हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए DGCA और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने नई सख्त गाइडलाइन जारी की है।
इन जगहों पर पूरी तरह बैन
नई गाइडलाइन के अनुसार, एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया में रील, वीडियो या फोटो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा विमान के खड़े होने वाले क्षेत्र (एप्रन) और बस से यात्रियों को विमान तक ले जाने के दौरान भी वीडियो या फोटो शूट करने पर रोक लगा दी गई है।
कोरबा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बायपास क्षेत्र में निगम की बड़ी कार्रवाई
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
अधिकारियों के मुताबिक, यदि कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें यात्रा पर अस्थायी प्रतिबंध (बैन), जुर्माना और मोबाइल फोन जब्त करने तक के प्रावधान शामिल हैं।
सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला
एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए लिया गया है। कई बार वीडियो और फोटो के जरिए सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी अहम जानकारी सार्वजनिक हो जाती है, जिससे खतरा बढ़ सकता है।
यात्रियों से सहयोग की अपील
प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन करें और यात्रा के दौरान किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में फोटो या वीडियो बनाने से बचें।









