IPS Y Puran Kumar Suicide Case : एसआइटी को लैपटॉप कब्जे में लेने का आदेश

हरियाणा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले की जांच कर रही एसआइटी को जिला अदालत से उनका लैपटॉप हासिल करने की मंजूरी मिल गई है। एसआइटी का आरोप था कि परिवार के पास लैपटॉप है, लेकिन वह पुलिस को देने से इनकार कर रहा है।

इस मामले में एसआइटी ने जिला अदालत में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पूरन कुमार के परिवार की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि परिवार ने लैपटॉप देने से इनकार नहीं किया था और तकनीकी कारणों से पुलिस लैपटॉप नहीं ले पा रही थी।

अदालत ने इस याचिका पर विचार करते हुए एसआइटी को लैपटॉप को कब्जे में लेने की अनुमति दे दी। अब जांच टीम इस लैपटॉप की तकनीकी जांच कर मामले की पड़ताल करेगी।

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