कोरबा: बैंक ऋण नहीं चुकाने पर अभियुक्त को 1 महीने की सश्रम कारावास और 1.4 लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश

कोरबा। इण्डियन बैंक, शाखा पावर हाउस रोड कोरबा से 8 लाख रुपये का ऋण लेने वाले अभियुक्त विनायक ऑटो डील प्रो. राहुल सोनी को न्यायालय ने 1 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 1,40,000/- रुपये प्रतिकर परिवादी बैंक को अदा करने का आदेश भी दिया गया है।

मामले के अनुसार, अभियुक्त ने ऑटो डील व्यवसाय हेतु 05 अक्टूबर 2018 को बैंक से ऋण लिया। बैंक को चुकाने के लिए 1 लाख रुपये का चेक दिया गया, लेकिन बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को कानूनी नोटिस दिया, लेकिन अभियुक्त ने राशि का भुगतान नहीं किया।

इस पर बैंक ने न्यायालय में रकम वसूलने के लिए परिवाद दायर किया। कु. कुमुदिनी गर्ग की अदालत ने दिनांक 22.08.2025 को निर्णय देते हुए अभियुक्त को दोषी पाया और 1 माह के सश्रम कारावास तथा 1,40,000/- रुपये प्रतिकर देने का आदेश पारित किया। अदालत ने यह भी कहा कि समय पर राशि न चुकाने की स्थिति में अभियुक्त को 1 माह और सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

परिवादी बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की।

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