बैंक कुछ घंटों में करेंगे चेक क्लियर, RBI ने नए नियमों का ऐलान—4 अक्टूबर से लागू: प्रीति अग्रवाल
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है जो 4 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जायेगा। अब बैंकों को चेक क्लियर करने में T+1 यानी अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि चेक का सेटलमेंट सिर्फ कुछ घंटों में हो सकेगा। ग्राहक जब भी बैंक में चेक प्रस्तुत करेंगे, उसे स्कैन कर तुरंत क्लियरिंग हाउस भेजा जाएगा और पूरा प्रोसेस लगातार बैंकिंग घंटों (10:00AM से 4:00PM) के दौरान चलता रहेगा।
इस नई प्रक्रिया के तहत चेक लगातार स्कैन, प्रस्तुत व प्रोसेस होंगे, और बैंक उसी दिन 7:00PM तक उसकी पुष्टि (अप्रूव या रिजेक्ट) भेज देंगे।
यदि बैंक निर्धारित समय पर जवाब नहीं देगा तो चेक ‘ऑटो-एप्रूव’ मानकर अगले घंटे में सेटल हो जायेगा।
जनवरी 2026 से यह विंडो और छोटी हो जाएगी, यानी चेक जमा होने के तीन घंटे के भीतर क्लियरिंग और सेटलमेंट पूरी हो जाएगी।
ग्राहक को एक घंटे के भीतर अपना भुगतान मिल जायेगा, यानी धनराशि हासिल करना बेहद तेज और आसान हो जायेगा।
इस बदलाव का उद्देश्य चेक क्लीयरिंग सिस्टम में पारदर्शिता, बेहतर गवर्नेंस, जल्दी फंड ट्रांसफर और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। बैंकिंग क्षेत्र को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ग्राहकों को इस नई प्रणाली की जानकारी दें और डिजिटल तैयारी पूरी रखें।
THE FINOCRATS कहते हैं, अब ग्राहकों को लंबे इंतजार अथवा क्लियरिंग में देरी की समस्या से राहत मिलेगी। RBI की यह पहल भारतीय बैंकिंग को वैश्विक मानकों के और करीब लाएगी।









