कोरबा: हत्या के आरोपी कौशल यादव को आजीवन सश्रम कारावास, तृतीय अपर सत्र न्यायालय कटघोरा का फैसला
कोरबा कटघोरा के तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए आरोपी कौशल यादव को आजीवन सश्रम कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला न्याय की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
यह मामला थाना कुसमुंडा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 का है, जहां अपराध क्रमांक 245/2023 के तहत आरोपी कौशल यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का आरोप दर्ज किया गया था। मामले की जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने बांस के डंडे से मृतक ओमप्रकाश राजवाड़े के सिर पर जानलेवा वार किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
मृतक के परिजनों की शिकायत पर कुसमुंडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दिलीप झा द्वारा की गई, जिन्होंने ठोस साक्ष्य एवं तर्कों के माध्यम से आरोपी को दोषी सिद्ध कराया।
न्यायालय ने तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा ने कहा कि “यह न्याय की जीत है। मृतक के परिजनों को न्याय मिला है और यह फैसला अपराधियों को कड़ा संदेश देता है कि कानून से बच पाना संभव नहीं है।”








