कोरबा में नियमों के विपरीत DJ बजाना पड़ा भारी, पुलिस ने DJ समेत पिकअप वाहन किया जब्त

कोरबा। आगामी गणेश विसर्जन और अन्य आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के साथ ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए कोरबा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र क्षेत्र के CMPDI कॉलोनी में नियमों के विपरीत DJ बजाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए DJ उपकरण और उसे परिवहन करने वाले पिकअप वाहन को जब्त किया है।

पुलिस के मुताबिक, DJ संचालकों की पूर्व में बैठक लेकर उन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन से जुड़े नियमों, निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद CMPDI कॉलोनी में नियमों के विपरीत DJ संचालन पाए जाने पर आरोपी नेम प्रकाश साहू, निवासी बाकीमोंगरा, के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 5 एवं 15 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

DJ के कई उपकरण जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने DJ संचालन में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों को जब्त किया। इनमें 4 DJ बॉक्स, 4 बेस बॉक्स, 3 एम्प्लीफायर, 2 स्टेबलाइजर, 1 DJ मिक्सर, 4 लाइट और 4 एमआई बार समेत अन्य DJ सामग्री शामिल है।

इसके अलावा DJ उपकरणों के परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे TATA YODHA पिकअप वाहन क्रमांक CG-12-BF-9366 को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस के अनुसार जब्त DJ उपकरण और वाहन को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

समझाइश के बाद भी नियमों का उल्लंघन

कोरबा पुलिस ने बताया कि आगामी त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों को देखते हुए DJ संचालकों को पहले ही नियमों की जानकारी दी जा चुकी है। उन्हें बिना अनुमति तथा निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा का उल्लंघन करते हुए स्पीकर बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई थी।

इसके बावजूद CMPDI कॉलोनी में नियमों के विपरीत DJ बजाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों तथा Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निगरानी और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

कोरबा पुलिस की DJ संचालकों से अपील

कोरबा पुलिस ने सभी DJ संचालकों, वाहन मालिकों और आयोजन समितियों से अपील की है कि कार्यक्रम आयोजित करने से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें और निर्धारित ध्वनि सीमा एवं समय-सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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