कोरबा: स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई, 64 दुकानों से 27,100 रुपए जुर्माना

कोरबा। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए नगर निगम ने शुक्रवार से विशेष अभियान शुरू किया। आयुक्त आशुतोष पाण्डेय खुद सड़कों पर उतरे और स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों, ठेलों और गुमठियों का निरीक्षण कराया।

कार्रवाई के दौरान 64 दुकानों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 8 दुकानों को सील किया गया, जबकि दुकानदारों पर कुल 27,100 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। टीम ने बड़ी मात्रा में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गुड़ाखू समेत अन्य तंबाकू उत्पाद जब्त किए।

अभियान के तहत शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ब्लू वर्ड पब्लिक स्कूल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, प्राथमिक शाला सर्वमंगलापारा और शासकीय विद्यालय सर्वमंगलानगर समेत कई शिक्षण संस्थानों के आसपास कार्रवाई की गई।

नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम इस अभियान को चला रही है। आयुक्त ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री या भंडारण दोबारा मिला तो जब्ती और जुर्माने के साथ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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