CG High Court : ट्रांसफर के बाद विभाग नहीं रोक सकता रिलीविंग, सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट का अहम आदेश

Chhattisgarh High Court

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CG High Court : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) और कार्यमुक्त (रिलीव) किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद विभाग केवल इस आधार पर उसकी रिलीविंग नहीं रोक सकता कि आदिवासी या दूरस्थ क्षेत्र में उसके स्थान पर अभी तक कोई विकल्प (प्रतिस्थापन) उपलब्ध नहीं हुआ है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि संबंधित याचिकाकर्ता को 20 दिनों के भीतर कार्यमुक्त किया जाए।

क्या है पूरा मामला?

मामला एक सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण से जुड़ा था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उनका विधिवत स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद विभाग उन्हें कार्यमुक्त नहीं कर रहा था। विभाग का तर्क था कि कर्मचारी के स्थान पर अभी कोई वैकल्पिक अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें रिलीव नहीं किया जा सकता।

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इस पर कर्मचारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विभाग के निर्णय को चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी को अनावश्यक रूप से रोकना उचित नहीं है। यदि सरकार या विभाग ने किसी कर्मचारी का तबादला किया है, तो उसे नियमानुसार कार्यमुक्त भी करना होगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी आदिवासी क्षेत्र या अन्य स्थान पर विकल्प उपलब्ध न होने का कारण बताकर कर्मचारी की रिलीविंग अनिश्चितकाल तक नहीं रोकी जा सकती। ऐसी स्थिति में विभाग को स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था करनी होगी।

20 दिनों में कार्यमुक्त करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 20 दिनों के भीतर कार्यमुक्त किया जाए, ताकि वह अपने नए पदस्थापन स्थल पर समय पर कार्यभार ग्रहण कर सके।

अदालत ने माना कि स्थानांतरण आदेश के बावजूद कर्मचारी को लंबे समय तक पुराने स्थान पर रोके रखना प्रशासनिक प्रक्रिया और सेवा नियमों की भावना के अनुरूप नहीं है।

हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। अक्सर स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी विभागों द्वारा विकल्प नहीं मिलने का हवाला देकर कर्मचारियों की रिलीविंग में देरी की जाती रही है, जिससे कर्मचारियों को प्रशासनिक और व्यक्तिगत दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इस फैसले के बाद ऐसे मामलों में विभागों को अधिक जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा और स्थानांतरण आदेशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करना होगा।

हाईकोर्ट के इस निर्णय को प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे विभागों को स्थानांतरण प्रक्रिया के साथ-साथ मानव संसाधन की बेहतर योजना बनानी होगी, ताकि किसी कर्मचारी को अनावश्यक रूप से रोका न जाए।

फिलहाल अदालत ने संबंधित मामले में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे सभी मामलों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल साबित होगा और सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं रिलीविंग से जुड़े विवादों के समाधान में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा।

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