CG NEWS : छत्तीसगढ़ में बसों के लिए GPS ट्रैकिंग अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगा कड़ा एक्शन
CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ में यात्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में संचालित सभी यात्री बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और इमरजेंसी पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाने वाले बस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य बसों की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करना और यात्रियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है। ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से बसों की लोकेशन पर लगातार नजर रखी जा सकेगी, जबकि किसी भी आपात स्थिति में पैनिक बटन दबाकर तुरंत संबंधित कंट्रोल रूम को सूचना भेजी जा सकेगी।
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विभाग ने सभी बस संचालकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपनी बसों में मानक के अनुरूप स्वीकृत ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन अनिवार्य रूप से स्थापित कराएं। जिन वाहनों में यह व्यवस्था नहीं मिलेगी, उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से सड़क परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। दुर्घटना, मार्ग परिवर्तन, तेज गति या अन्य आपात परिस्थितियों में भी वाहनों की निगरानी आसान होगी, जिससे समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।
परिवहन विभाग ने बस संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी संचालक समय रहते ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन की स्थापना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई का सामना न करना पड़े।









