ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 : नियमों के पालन में निकाय और जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका

नगर निगम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जनप्रतिनिधियों और नगरीय निकायों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वल्क वेस्ट जनरेटर (Bulk Waste Generator) के लिए बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित कराना नगरीय निकायों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सामूहिक दायित्व है।

अधिकारियों के अनुसार, वल्क वेस्ट जनरेटर को अपने यहां उत्पन्न होने वाले गीले कचरे का ऑनसाइट उपचार करना अनिवार्य होगा। यदि किसी संस्थान में यह संभव नहीं हो पाता है, तो उसे निकाय से ई.बी.डब्ल्यू.जी.आर. प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। साथ ही केन्द्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कर त्रैमासिक रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी।

वल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, बड़े बाजार, मॉल, होटल, शासकीय कार्यालय, अस्पताल, नर्सिंग होम, निर्माण स्थल और बड़े आवासीय परिसर शामिल किए गए हैं।

पार्षदों को दी गई विस्तृत जानकारी

इस दौरान निगम के स्वास्थ्य अधिकारी Dr. Sanjay Tiwari ने पार्षदों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी।

उन्होंने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल में पंजीकरण, स्रोत पृथक्करण शिक्षा, घर-घर संपर्क अभियान, डिजिटल और सोशल मीडिया के उपयोग, सामुदायिक भागीदारी और व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की।

इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता श्रमदान, शिविरों का आयोजन, आरआरआर सेंटर की स्थापना, डार्क स्पॉट समाप्त करने और दृश्य स्वच्छता सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर भी पार्षदों को जानकारी दी गई।

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