चेक बाउंस प्रकरण में दोषसिद्धि, एक वर्ष कारावास एवं ₹3.50 लाख अर्थदंड

कोरबा, दिनांक 23.03.2026 — माननीय न्यायालय कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णय में चेक बाउंस के एक प्रकरण में अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया गया है। �
display_pdf (17).pdf None
प्रकरण में परिवादी पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त निक्की विधवानी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दोषी पाया। �
display_pdf (17).pdf None
माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹3,50,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त 03 माह का सश्रम कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है। �
display_pdf (17).pdf None
यह निर्णय चेक बाउंस जैसे आर्थिक अपराधों के प्रति न्यायालय की सख्त दृष्टि को दर्शाता है तथा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

About The Author