चेक बाउंस प्रकरण में दोषसिद्धि, एक वर्ष कारावास एवं ₹3.50 लाख अर्थदंड
कोरबा, दिनांक 23.03.2026 — माननीय न्यायालय कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णय में चेक बाउंस के एक प्रकरण में अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया गया है। �
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प्रकरण में परिवादी पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त निक्की विधवानी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दोषी पाया। �
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माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹3,50,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त 03 माह का सश्रम कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है। �
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यह निर्णय चेक बाउंस जैसे आर्थिक अपराधों के प्रति न्यायालय की सख्त दृष्टि को दर्शाता है तथा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।















