चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषसिद्ध, न्यायालय ने सुनाई सजा

कोरबा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा की अदालत ने चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह निर्णय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कु. कुमुदनी गर्ग द्वारा पारित किया गया।
प्रकरण में परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की ओर से अधिवक्ता ★ धनेश कुमार सिंह ★ ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत न्यायालय ने आरोपी बजरंग सिंह कंवर, पिता धरम सिंह कंवर, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम बेलटिकरी दीपका, तहसील दीपका, जिला कोरबा (छ.ग.) को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया।
माननीय न्यायालय ने आरोपी को छः माह के सश्रम कारावास तथा 1,30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
निर्णय के संबंध में अधिवक्ता ★ धनेश कुमार सिंह ★ ने कहा कि यह न्याय की विजय है। ऐसे निर्णयों से आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगेगा तथा आम नागरिकों और वित्तीय संस्थाओं का न्यायपालिका के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

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