छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू, संपत्ति मूल्यांकन हुआ यथार्थ और पारदर्शी
रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से लागू कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, रायपुर द्वारा जारी पत्र के आधार पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वर्ष 2025-26 की दरों को अनुमोदित किया है। यह पुनरीक्षण छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दर निर्धारण नियम 2000 के तहत किया गया है।
पिछले 7-8 वर्षों में दरों में वृद्धि नहीं होने के कारण वास्तविक मूल्य और गाइडलाइन दरों में भारी अंतर हो गया था। इस असंतुलन को दूर करने के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक संशोधन किए गए हैं। नगर पालिका गरियाबंद के वार्डों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की असमान दरों को रेशनलाइज कर संतुलित किया गया है। उदाहरण के तौर पर गरियाबंद के मुख्य मार्ग की दर 6,600 रुपये प्रति वर्गमीटर और अंदरूनी क्षेत्रों की दर 4,800 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान प्रकार की भूमि के दरों में असमानता को दूर कर युक्तिसंगत मूल्य निर्धारण किया गया है। पुराने प्रथाओं के तहत 2.5 गुणा करके मूल्यांकन करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। साथ ही 12.5 डिसमिल से कम भूखंडों के लिए वर्गमीटर दर प्रणाली हटा दी गई, जिससे छोटे भूखंडों के पंजीयन पर स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में राहत मिली है।
सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को उनकी संपत्तियों का वास्तविक और पारदर्शी मूल्य उपलब्ध कराना तथा संपत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल और समझने योग्य बनाना है। गरियाबंद जिले में स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिससे 1,654 विक्रय विलेख आसानी से नामांतरित किए जा चुके हैं और आम जनता संतुष्ट है।









