कोरबा: ऋण नहीं लौटाने और चेक बाउंस मामले में युवक को 1.50 लाख रुपये जुर्माना और 1 माह की सजा

कोरबा, 27 जुलाई 2025छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, पुराना बस स्टैंड शाखा कोरबा से मोमबत्ती निर्माण हेतु लिए गए एक लाख रुपये के ऋण को समय पर न चुकाने और दिए गए चेक के बाउंस हो जाने के मामले में न्यायालय ने कड़ी कार्रवाई की है।

अभियुक्त विनोद कुमार जगमलानी, पिता मोहन लाल जगमलानी, निवासी सिंधी धर्मशाला के पास, रानी रोड, कोरबा को न्यायिक मजिस्ट्रेट कु. कुमुदिनी गर्ग की अदालत ने निर्णय दिनांक 15 जुलाई 2025 को 1,50,000 रुपये प्रतिकर राशि का दंड सुनाया है। इसके अतिरिक्त, राशि अदा न करने की स्थिति में 1 माह की सश्रम कारावास की सजा भी दी गई है।

 मामला क्या है?

विनोद कुमार जगमलानी ने दिनांक 16 फरवरी 2012 को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से मोमबत्ती निर्माण के लिए 1 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण राशि अदा करने के लिए आरोपी ने बैंक को 1,07,840 रुपये का चेक दिया, जिसे बैंक द्वारा प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया क्योंकि खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी।

बैंक ने आरोपी को विधिक नोटिस जारी किया, लेकिन उसके बाद भी आरोपी ने रकम अदा नहीं की। अंततः बैंक ने आरोपी के खिलाफ 03 अक्टूबर 2017 को न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया।

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