अगर आपने अभी तक अपने बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है, तो आपका लॉकर सील किया जा सकता है: प्रीति अग्रवाल

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने सभी लॉकर ग्राहकों से अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट साइन करवा लें। जो ग्राहक बार-बार रिमाइंडर के बावजूद यह नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ बैंक सख्त कदम उठा सकते हैं।

अगर अपने अब तक एग्रीमेंट साइन नही किया है तो आपका लॉकर सील हो सकता है। RBI ने पहले जनवरी 2023, फिर दिसंबर 2023 और बाद में मार्च 2024 तक की डेडलाइन दी थी। अब कुछ बैंक चाहते हैं कि डेडलाइन दिसंबर 2025 तक बढ़ाई जाए। RBI की निगरानी में बैंकों को अंतिम नोटिस भेजने और लॉकर सील करने की इजाजत मिल सकती है।

आमतौर पर लॉकर चार्जेस सालाना: छोटा लॉकर: ₹1,200 – ₹4,000, मीडियम: ₹2,500 – ₹9,000, बड़ा: ₹4,000 – ₹15,000, अत्यधिक बड़ा: ₹10,000 – ₹22,000 स्थान और साइज पर निर्भर करता है।

लॉकर में आप जेवर, प्रॉपर्टी पेपर्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट्स आदि रख सकते है।

लॉकर में आप नकद, हथियार, ड्रग्स, विस्फोटक, रेडियोएक्टिव सामग्री आदि नहीं रख सकते है।

अगर बैंक की गलती से लॉकर में रखी वस्तुएं चोरी, जलकर नष्ट, या लूट होती हैं, तो बैंक को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना मुआवजा देना होगा

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