ASI नरेंद्र सिंह हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट का बड़ा फैसला

कोरबा। बांगो थाने में पदस्थ ASI नरेंद्र सिंह परिहार की हत्या मामले में आरोपी करण गिरी को तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 450 में 7 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश एच.के. रात्रे ने सुनाया।

करीब दो साल पहले 10 मार्च 2023 को हुई इस जघन्य वारदात की सूक्ष्म विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी अभय सिंह बैंस सहित दो अधिकारियों ने की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से AGP दिलीप झा ने मजबूत पैरवी कर आरोपी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।