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CG News : छत्तीसगढ़ में 30 कार्य दिवस के भीतर होगा लाइसेंस रिन्यूअल, जानिए सरकार का नया आदेश

CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जारी होने वाली फायर एनओसी (Fire NOC) के नवीनीकरण के लिए 30 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 4 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की गई है।

सरकार के इस फैसले से फायर एनओसी रिन्यूअल कराने वाले संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य संबंधित आवेदकों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के तहत सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की जिम्मेदारी भी निर्धारित कर दी गई है। इससे आवेदन प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनावश्यक देरी को कम करने में मदद मिलेगी।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लिया गया फैसला

राज्य सरकार ने यह निर्णय छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत लिया है। जारी अधिसूचना में अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके माध्यम से फायर एनओसी के नवीनीकरण को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाने वाली अधिसूचित सेवा के रूप में शामिल किया गया है।

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सरकार का उद्देश्य नागरिकों और संबंधित संस्थानों को सरकारी सेवाएं तय समय पर उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रत्येक सेवा के साथ जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट की जा रही है।

फायर NOC रिन्यूअल के लिए 30 कार्य दिवस तय

अधिसूचना के अनुसार, निर्माण पूर्ण होने के बाद जारी की गई फायर एनओसी के नवीनीकरण के लिए अधिकतम 30 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

इसका मतलब है कि संबंधित विभाग को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन का निपटारा तय समय के भीतर करना होगा। इससे आवेदकों को अपने आवेदन की प्रक्रिया और सेवा मिलने की समय-सीमा को लेकर स्पष्टता रहेगी।

अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की जिम्मेदारी तय

सरकार ने केवल समय-सीमा निर्धारित नहीं की है, बल्कि सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी भी तय किए हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित व्यवस्था में यदि किसी आवेदक को समय पर सेवा नहीं मिलती है, तो वह संबंधित अपीलीय व्यवस्था का सहारा ले सकता है।

हालांकि, अधिसूचना में निर्धारित अधिकारियों के नाम और पदों का विवरण संबंधित राजपत्र में देखा जा सकता है।

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