Korba News: नवरात्रि में गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सख्त, विसर्जन में DJ पर रहेगा प्रतिबंध
कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नवरात्रि पर्व के दौरान गरबा, डांडिया और दुर्गा पूजा कार्यक्रमों में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आयोजन समितियों की बैठक लेकर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में अपर कलेक्टर एवं एडीएम देवेंद्र पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, एसडीएम सरोज महिलांगे और नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आयोजन समितियों से निर्धारित नियमों का पालन करते हुए पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की अपील की।
गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा के निर्देश
प्रशासन ने सभी आयोजन समितियों को गरबा, डांडिया और दुर्गा पूजा कार्यक्रमों के लिए आवश्यक अनुमति लेने तथा अनुमति में निर्धारित शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सभी आयोजन स्थलों और दुर्गा पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है।
प्रवेश और निकास द्वारों सहित प्रमुख स्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
इसके अलावा, आयोजन स्थलों पर वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था करने और मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित नहीं होने देने के निर्देश दिए गए।
ध्वनि प्रदूषण पर रहेगी निगरानी
नवरात्रि के दौरान साउंड सिस्टम और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर भी प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आयोजन समितियों को निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा का पालन करना होगा।
अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में लागू कोलाहल नियंत्रण संबंधी कानून, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 और न्यायालयों सहित राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के लागू निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में DJ पर प्रतिबंध
प्रशासन ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए हैं। विसर्जन निर्धारित मार्ग और समय-सीमा के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को कहा गया है।
इसके साथ ही किसी भी प्रकार के हुड़दंग, विवाद, अभद्र व्यवहार या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों और जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।










