• nagardarpannews

Korba News: कोरबा में जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगा प्रतिबंध शिथिल, 100 मीटर दायरे की भूमि पर रोक बरकरार

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 149-बी के चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना से प्रभावित भूमि को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। परियोजना के तहत भू-अर्जन के लिए जिन निजी जमीनों की खरीदी-बिक्री, बटांकन, खाता विभाजन और व्यपवर्तन पर प्रतिबंध लगाया गया था, उनमें से कुछ भूमि पर लगी रोक को शिथिल कर दिया गया है। हालांकि, प्रभावित खसरों और उनसे लगे 100 मीटर तक के दायरे में आने वाली भूमि पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।

Korba Land News: इन गांवों की जमीन को मिली राहत

जिला दंडाधिकारी कार्यालय कोरबा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 149-बी के चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा (पैकेज-2) के तहत किलोमीटर 38.200 से किलोमीटर 80.295 तक फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना के लिए तहसील कोरबा, दर्री, कटघोरा और पोड़ी-उपरोड़ा क्षेत्र की प्रभावित निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया चल रही है।

परियोजना निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई गई खसरा सूची के आधार पर भिलाईखुर्द, पण्डरीपानी, जेंजरा, बिरवट, सोनपुरी, महेशपुर, नवागांव, गोपालपुर, डोडकधरी और छुरीकला गांवों की जमीन को लेकर आदेश जारी किया गया है।

इन गांवों में सूचीबद्ध प्रभावित खसरों और उनसे लगी 100 मीटर तक की भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर पहले लगाए गए प्रतिबंध को शिथिल कर दिया गया है। वहीं, अन्य गांवों में जमीन पर लागू प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा।

जमीन की खरीदी-बिक्री और बंटवारे पर क्या होगा असर?

प्रशासन के आदेश के बाद निर्धारित दायरे से बाहर आने वाली भूमि के लिए खरीदी-बिक्री, बटांकन, छोटे टुकड़ों में अंतरण, खाता विभाजन और व्यपवर्तन पर लगी रोक में राहत मिलेगी। हालांकि, प्रभावित खसरों और उनके आसपास 100 मीटर तक की भूमि पर प्रतिबंध लागू रहने के कारण संबंधित जमीन के मालिकों को आदेश में निर्धारित सीमाओं का ध्यान रखना होगा।

2024 में लगाया गया था प्रतिबंध

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को जारी निर्देशों के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 15124/भू-अर्जन/2024, दिनांक 23 अक्टूबर 2024 के माध्यम से संबंधित भूमि की खरीदी-बिक्री, बटांकन, छोटे टुकड़ों में अंतरण, खाता विभाजन और व्यपवर्तन पर रोक लगाने की कार्रवाई की गई थी।

इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत प्रभावित होने वाले खसरों की सूची उपलब्ध कराए जाने पर जिला प्रशासन ने निर्धारित गांवों में कुछ भूमि से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है।

जमीन खरीदने से पहले खसरा नंबर की जांच जरूरी

इस आदेश से कोरबा जिले में फोरलेन सड़क परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के जमीन मालिकों को आंशिक राहत मिली है। हालांकि, भूमि की खरीदी-बिक्री या अन्य राजस्व संबंधी प्रक्रिया शुरू करने से पहले संबंधित खसरा नंबर और उसके आसपास के 100 मीटर के दायरे की स्थिति की पुष्टि करना जरूरी होगा। अन्य गांवों में लागू प्रतिबंध यथावत रहेगा।

About The Author