CG Ration Card : राशन कार्डधारियों के लिए जरूरी खबर, सितंबर में मिलेगा दो महीने का राशन

CG Ration Card : रायपुर। छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारियों के लिए सितंबर महीने में खाद्यान्न वितरण को लेकर अहम खबर सामने आई है। सितंबर 2026 में पात्र राशन कार्डधारियों को दो महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है। ऐसे में जिन हितग्राहियों ने अब तक राशन नहीं लिया है, उनके लिए समय पर उचित मूल्य की दुकान पहुंचकर खाद्यान्न प्राप्त करना जरूरी है। निर्धारित व्यवस्था के तहत 30 सितंबर 2026 तक राशन लेने की अंतिम तारीख बताई गई है।

सितंबर में एक साथ मिलेगा दो महीने का राशन

खाद्य विभाग की व्यवस्था के अनुसार सितंबर में राशन कार्डधारियों को सितंबर और अक्टूबर महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना और आगामी महीने की जरूरत के लिए भी राशन सुनिश्चित करना है।

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जिन परिवारों के राशन कार्ड पर खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित है, वे अपनी संबंधित उचित मूल्य की दुकान से निर्धारित मात्रा में राशन प्राप्त कर सकते हैं। राशन लेते समय हितग्राहियों को दुकान संचालक से मिलने वाली पर्ची या रसीद को सुरक्षित रखना चाहिए।

30 सितंबर तक राशन लेना जरूरी

राशन कार्डधारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 सितंबर अंतिम तिथि है। जिन हितग्राहियों ने अभी तक सितंबर का राशन नहीं लिया है, उन्हें अंतिम दिनों का इंतजार नहीं करना चाहिए।

अक्सर महीने के अंतिम दिनों में उचित मूल्य की दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में हितग्राही समय रहते अपनी राशन दुकान पर जाकर खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

ई-केवाईसी और आधार से जुड़ी जानकारी रखें अपडेट

राशन वितरण की प्रक्रिया में कई जगहों पर ई-केवाईसी, आधार प्रमाणीकरण और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इसलिए राशन कार्डधारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों की जानकारी सही हो।

यदि आधार, मोबाइल नंबर या परिवार के किसी सदस्य की जानकारी में बदलाव है, तो संबंधित विभाग या उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने की जानकारी ली जा सकती है।

राशन लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

राशन लेने के दौरान हितग्राही को दुकान पर खाद्यान्न की मात्रा की जांच कर लेनी चाहिए। दुकान संचालक से रसीद या वितरण संबंधी प्रमाण जरूर लें। किसी तरह की परेशानी होने पर संबंधित खाद्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है।

हितग्राहियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राशन की पात्रता और मात्रा राशन कार्ड की श्रेणी तथा शासन के लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होती है। इसलिए प्रत्येक कार्डधारी को मिलने वाली मात्रा अलग हो सकती है।

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