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CG NEWS : सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट’ केंद्रीय जेल के आसपास ड्रोन संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित

CG NEWS : बिलासपुर। केंद्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर ने केंद्रीय जेल परिसर तथा उसके आसपास 500 मीटर की परिधि तक के क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। इस आदेश के तहत निर्धारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जेल परिसर की सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हाल के वर्षों में ड्रोन तकनीक के बढ़ते उपयोग और सुरक्षा संबंधी संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए जेल के आसपास हवाई निगरानी और अनधिकृत गतिविधियों को रोकना आवश्यक माना गया है।

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नो-फ्लाई जोन घोषित किए जाने के बाद अब केंद्रीय जेल की 500 मीटर की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन बिना सक्षम अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध जेल की सुरक्षा, कैदियों की निगरानी व्यवस्था तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को भी आदेश के प्रभावी पालन और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन संचालन से बचें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि जेल जैसी संवेदनशील संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए आवश्यक कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।

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