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CG NEWS : व्यापारियों के लिए खुशखबरी’ आवेदन के 24 घंटे के भीतर जारी होगा प्रमाणपत्र

CG NEWS : रायपुर। राज्य सरकार ने व्यापारियों, दुकानदारों और विभिन्न प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। श्रम विभाग द्वारा 3 जून 2026 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नियम 4, नियम 5 तथा प्रपत्र-2 को पूर्णतः प्रतिस्थापित कर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।

सरकार का उद्देश्य पंजीयन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। नए नियमों के तहत अब दुकान एवं प्रतिष्ठान संचालकों को पंजीयन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे आवेदन से लेकर प्रमाणपत्र प्राप्त करने तक की सुविधा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी।

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नए प्रावधानों के अनुसार, कोई भी नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान का पंजीयन निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकेगा। आवेदन जमा होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 24 घंटे के भीतर पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा और आवेदक को ऑनलाइन पंजीयन प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।

श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था से मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी घटेंगी। साथ ही व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और आसान हो जाएगी।

राज्य सरकार का मानना है कि इस सुधार से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा और प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई गति मिलेगी। ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली लागू होने से छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और उद्यमियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।

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