एसईसीएल की संपत्ति बताकर किराया वसूली का आरोप, नरेंद्र शर्मा का दावा खारिज
एसडीएम कोर्ट ने पांचों दुकानों को माना एसईसीएल की प्रॉपर्टी
कटघोरा. SECL की संपत्ति को निजी जमीन बताकर अवैध किराया वसूली के प्रयास का मामला सामने आया है। कटघोरा एसडीएम न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आवेदक नरेंद्र शर्मा का दावा खारिज कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, नरेंद्र शर्मा की शिकायत पर करीब छह माह पहले बाकी मोंगरा मुख्य चौक पर संचालित पांच फल दुकानों को एसडीएम कटघोरा के आदेश पर सील कर दिया गया था। शिकायत में उक्त दुकानों पर अपना अधिकार जताया गया था।
मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद एसडीएम न्यायालय ने 15 मई 2026 को फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि और दुकानें एसईसीएल की संपत्ति हैं तथा आवेदक नरेंद्र शर्मा का उस पर कोई वैधानिक हक या अधिकार नहीं पाया गया। इसके साथ ही नरेंद्र शर्मा का आवेदन निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया।
इधर फल दुकानदारों ने पहले ही नरेंद्र शर्मा पर अवैध किराया वसूली का आरोप लगाया था। दुकानदारों का कहना था कि उन्होंने किराया देने से इनकार किया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई कराई गई।









