देरी से फ्लैट की पॉसेशन या खराब निर्माण, RERA में कैसे दर्ज करें शिकायत: CWM Preeti Agarwal
रियल एस्टेट (RERA) के तहत घर खरीदारों के लिए देरी से पॉसेशन या खराब निर्माण की समस्या हल करने का एक स्पष्ट तरीका है। RERA एक्ट 2016 के तहत सभी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को राज्य की रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर करना अनिवार्य है। इससे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, अनुमोदन और बिल्डर के दायित्वों की पारदर्शिता बनती है।
RERA में शिकायत दर्ज करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड इस प्रकार है: अपने राज्य की RERA वेबसाइट (जैसे rera.cgstate.gov.in छत्तीसगढ़ के लिए) पर जाएं। ‘रजिस्टर’ या ‘शिकायत दर्ज करें’ पर क्लिक करके अपना डिटेल्स भरें। लॉग इन करके प्रोफाइल पूरा करें। शिकायत सेक्शन में जाकर शिकायत का प्रकार (रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट) चुनें। प्रोजेक्ट का नाम, RERA नंबर, प्रॉपर्टी डिटेल्स, बिल्डर की जानकारी, भुगतान की रसीद, बुकिंग तिथि और शिकायत का विवरण भरें। जरूरी दस्तावेज़ (आईडी प्रूफ, सेल एग्रीमेंट, भुगतान रसीद, बिल्डर से कॉरेस्पॉन्डेंस) अपलोड करें। ऑनलाइन शुल्क (1,000 रुपये अथॉरिटी के लिए, 5,000 रुपये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के लिए) UPI, नेट बैंकिंग या अन्य माध्यम से भरें। फॉर्म जमा करें और रेफरेंस नंबर से शिकायत की स्थिति ट्रैक करें।
RERA शिकायतों को आमतौर पर कुछ महीनों के भीतर निपटाया जाता है। शिकायतकर्ता को देरी का मुआवजा, भुगतान वापसी ब्याज सहित या निर्माण दोषों का सुधार मिल सकता है।









