ईएसआईसी लाभ के लिए आधार अनिवार्य नहीं, नए नियमों में मिलेगी राहत: प्रीति अग्रवाल

श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की योजना का लाभ पाने के लिए आधार प्रमाणीकरण अब जरूरी नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी लाभार्थी को आधार सत्यापन न होने पर स्वास्थ्य सेवाओं या नकद लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। ईएसआई योजना संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों को कवर करती है जिनकी मासिक आय ₹21,000 तक है, और इसमें उनके परिवार को भी चिकित्सा सुविधा, मातृत्व लाभ और आय सहायता दी जाती है। नए नियमों में आधार प्रमाणीकरण को केवल वैकल्पिक रखा गया है और जिन सदस्यों के पास आधार नहीं है, वे पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य पहचान पत्र देकर लाभ उठा सकते हैं।

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