बालको वन भूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट की समिति ने बालको को ठहराया दोषी

नई दिल्ली/छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित बालको वन भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में बालको को 148 एकड़ वन भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के कार्य करने का दोषी पाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन
समिति की 127 पृष्ठों की रिपोर्ट और लगभग 5000 दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में राजस्व वन भूमि का प्रबंधन वन संरक्षण अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। 2008 से 2013 के बीच सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद लगभग 150 एकड़ भूमि पर पेड़ कटाई की गई, जिसके लिए सीधे तौर पर बालको जिम्मेदार पाया गया है।