Korba Crime News: बुधवारी मैदान के पास रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने पर खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के 10 आरोपी गिरफ्तार
कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने और रेत खाली कराने की बात पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना 2 और 3 नवंबर की दरम्यानी रात बुधवारी दशहरा मैदान के पास हुई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर, डंडे, चमड़े के बेल्ट और अन्य वस्तुओं से हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। मामले में सीएसईबी चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
रेत खाली कराने की बात पर आधी रात को भिड़े दो गुट
पुलिस के अनुसार, विवाद की शुरुआत रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने और उससे रेत खाली कराने की बात को लेकर हुई थी। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। दोनों ओर से ईंट-पत्थर, डंडे, बेल्ट, कड़े और पंच से हमला किए जाने की बात सामने आई है।
दोनों पक्षों ने दर्ज कराई अलग-अलग शिकायत
पहले पक्ष की ओर से ढोढीपारा निवासी राजेन दास ने शिकायत दर्ज कराई। उसके मुताबिक, ट्रैक्टर चालक को यशवंत कश्यप उर्फ लक्की, संतोष चंद्रा और विक्रम कश्यप ने अपने साथियों के साथ रोककर रेत खाली करने की बात कही। विवाद की जानकारी मिलने पर जब राजेन दास अपने साथियों के साथ बुधवारी मैदान के पास पहुंचा, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर एकजुट होकर ईंट-पत्थर, डंडे, कड़े और पंच से हमला कर दिया। इसमें राजेन दास सहित अन्य लोगों को चोटें आईं।
वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से काशीनगर निवासी विक्रम कश्यप ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि रेत खाली कराने की बात पर हुए विवाद के दौरान दीपक सिंह, सोहेब अहमद, गौरीलाल चौहान, पुरनदास महंत, आदित्य सिंघानिया, राजेन उर्फ राजेन्द्र दास और यश पाटले ने एकजुट होकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्के, चमड़े के बेल्ट और ईंट के टुकड़ों से हमला किया।
हत्या के प्रयास और बलवा समेत विभिन्न धाराओं में केस
घटना की सूचना मिलते ही सीएसईबी चौकी और सिविल लाइन रामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पहले पक्ष के मामले में बीएनएस की धारा 109(1), 296, 115(2), 351(3), 126(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया। वहीं, दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर धारा 296, 351(3), 115(2), 109(1) और 191(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस ने दोनों पक्षों के 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने 3 नवंबर 2026 को कार्रवाई करते हुए पहले पक्ष से जुड़े तीन और दूसरे पक्ष से जुड़े सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में इस्तेमाल ईंट का टुकड़ा और चमड़े का बेल्ट भी जब्त किया गया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों की सूची
पहले प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी (3):
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यशवंत कश्यप उर्फ लक्की (26 वर्ष), निवासी काशीनगर।
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विक्रम कश्यप (23 वर्ष), निवासी काशीनगर।
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संतोष चंद्रा (29 वर्ष), निवासी बुधवारी बाजार, बजरंग चौक।
दूसरे प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी (7):
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दीपक सिंह (32 वर्ष), निवासी 15 ब्लॉक, सीएसईबी चौकी।
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सोहेब अहमद (30 वर्ष), निवासी शारदा विहार, मानिकपुर।
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गौरीलाल चौहान (44 वर्ष), निवासी तुलसीनगर।
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पुरनदास महंत (44 वर्ष), निवासी पम्प हाउस।
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आदित्य सिंघानिया (31 वर्ष), निवासी सर्वमंगला रोड, पटेलपारा।
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राजेन उर्फ राजेन्द्र दास (30 वर्ष), निवासी ढोढीपारा।
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यश पाटले (19 वर्ष), निवासी तुलसीनगर।
पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।










