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Driving License New Rules : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर! अब टेस्ट में 75% अंक जरूरी करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। Driving License New Rules: देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और उसमें बदलाव कराने की प्रक्रिया को आसान और सख्त बनाने के लिए केंद्र सरकार कई अहम बदलावों की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रस्ताव के तहत भारतीय और विदेशी नागरिकों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग-अलग रंगों की व्यवस्था करने और लाइसेंस पर धारक की राष्ट्रीयता का उल्लेख करने की बात कही गई है।

प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर रोक लगाना, ड्राइविंग से जुड़े मूल्यांकन को अधिक सख्त बनाना और लाइसेंस संबंधी सेवाओं को सरल बनाना है। हालांकि, ये बदलाव फिलहाल प्रस्तावित हैं। इन्हें अंतिम नियमों के रूप में लागू किए जाने से पहले आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

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भारतीय और विदेशी नागरिकों के DL होंगे अलग-अलग रंग के

मंत्रालय के ड्राफ्ट प्रस्ताव के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस पर धारक की राष्ट्रीयता दर्ज करने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके साथ ही भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंगों की स्कीम लागू करने का प्रस्ताव है। इससे लाइसेंस देखकर धारक की राष्ट्रीयता की पहचान करना आसान हो सकता है।

उम्र और पते के प्रमाण के लिए बदल सकते हैं नियम

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्र और पते के प्रमाण के तौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या नोटरी के सामने दिए जाने वाले शपथ-पत्रों के इस्तेमाल को सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य शपथ-पत्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकना है।

प्रस्तावित दस्तावेजों की सूची में शामिल हैं:

  • पते का प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, ई-राशन कार्ड और पिछले तीन महीनों के बिजली या गैस बिल।
  • उम्र का प्रमाण: पासपोर्ट, स्कूल बोर्ड की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र और सरकारी विभागों द्वारा जारी पहचान पत्र।
  • पहचान का प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड और पैन कार्ड।
  • विदेशी नागरिकों के लिए: भारत में कानूनी रूप से रहने का प्रमाण।

यदि आवेदक निर्धारित दस्तावेजों में से कोई भी उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी विशेष परिस्थितियों में सक्षम मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष दिए गए शपथ-पत्र को स्वीकार कर सकती है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 75% अंक जरूरी करने का प्रस्ताव

ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाने के लिए ऑनलाइन सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल असेसमेंट में पास होने के न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

यदि यह बदलाव लागू होता है, तो आवेदकों को सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े मूल्यांकन में पहले की तुलना में अधिक अंक हासिल करने होंगे।

DL बनवाते समय देनी पड़ सकती हैं ये जानकारियां

प्रस्ताव में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के दौरान ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और आपातकालीन संपर्क (इमरजेंसी कॉन्टैक्ट) की जानकारी देना अनिवार्य करने की बात भी शामिल है।

इसके अलावा, लाइसेंस से संबंधित कुछ सेवाओं, जैसे नाम, पता और संपर्क नंबर में बदलाव के लिए फीस माफ करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, इन सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लेने की शर्त हो सकती है।

ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करने के लिए तय होगी समयसीमा

ड्राफ्ट प्रस्ताव में लाइसेंस पर दर्ज नाम, पता और संपर्क नंबर जैसी जानकारियों में बदलाव के ऑनलाइन आवेदनों के निपटारे के लिए समयसीमा निर्धारित करने की बात कही गई है।

प्रस्ताव के अनुसार, अधिकारियों को आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला 15 दिनों के भीतर करना होगा। आवेदन खारिज होने की स्थिति में कारण बताना भी जरूरी होगा।

वहीं, पते में बदलाव से संबंधित आवेदन 30 दिनों तक लंबित रहने पर उसे स्वीकृत मानने का प्रस्ताव भी शामिल है।

DL से जुड़ी कई सेवाओं के लिए एक ही आवेदन फॉर्म

मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित अलग-अलग सेवाओं के लिए एक साझा आवेदन फॉर्म का प्रस्ताव रखा है। इसका उपयोग लाइसेंस रिन्यू कराने, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने, वाहन की नई श्रेणी जोड़ने और व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव कराने के लिए किया जा सकेगा।

आवेदक की जरूरी जानकारी उपलब्ध होने पर सारथी पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इससे आवेदन प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई कम करने और सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है।

क्या अभी लागू हो गए हैं नए नियम?

फिलहाल इन बदलावों को प्रस्ताव के तौर पर देखा जाना चाहिए। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब यह नहीं है कि सभी नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसलिए वाहन चालकों और नए आवेदकों को अंतिम अधिसूचना तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी पर नजर रखनी चाहिए।

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