CG News: 4 साल का इंतजार खत्म, कोरबा-चांपा नेशनल हाईवे के 51 गांवों में आज से हटेगी रजिस्ट्री पर लगी रोक
कोरबा। कोरबा-चांपा नेशनल हाईवे क्षेत्र के 51 गांवों के हजारों ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। करीब चार साल से जमीन की रजिस्ट्री पर लगी पाबंदी अब खत्म होने जा रही है। 7 अक्टूबर 2026 से इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री समेत अन्य पंजीयन कार्य सामान्य रूप से शुरू हो जाएंगे।
इस फैसले से लंबे समय से अपनी जमीन की खरीद-बिक्री और अन्य संपत्ति संबंधी कामकाज के लिए इंतजार कर रहे किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।
2022 से लगी थी जमीन की रजिस्ट्री पर रोक
कोरबा-चांपा नेशनल हाईवे का निर्माण वर्ष 2022 में शुरू हुआ था। सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक कारणों के चलते हाईवे से जुड़े 51 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी।
रजिस्ट्री पर रोक के कारण स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को जमीन की खरीद-बिक्री, दान, बंटवारा और बैंक ऋण के लिए संपत्ति को बंधक रखने जैसे कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पिछले करीब चार वर्षों से ग्रामीण और जनप्रतिनिधि लगातार प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे थे।
किसानों में खुशी की लहर
रजिस्ट्री पर लगी रोक हटने की खबर से क्षेत्र के किसानों में खुशी का माहौल है। अब किसान जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन बेच सकेंगे और उससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कृषि कार्य, बैंक ऋण चुकाने और खेती में निवेश के लिए कर सकेंगे।
वहीं, लंबे समय से रुके संपत्ति संबंधी लेन-देन शुरू होने से स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। कई परिवारों ने प्रशासन के इस फैसले पर राहत जताई है।
आज से शुरू होगी जमीन की रजिस्ट्री
रोक हटने के बाद कोरबा-चांपा क्षेत्र के संबंधित 51 गांवों में जमीन के क्रय-विक्रय, दान, बंटवारा और बंधक जैसी कार्यवाहियां दोबारा शुरू होंगी।
राजस्व विभाग की ओर से संबंधित तहसीलों को पत्र जारी कर रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अब सामान्य प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद पंजीयन किया जाएगा।
बिना NOC के होगी सामान्य पंजीयन प्रक्रिया
प्रशासन के निर्देश के मुताबिक अब सामान्य पंजीयन प्रक्रिया के लिए अलग से NOC की बाध्यता नहीं रहेगी। हालांकि, जमीन से जुड़े दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा और किसी भी तरह के अवैध लेन-देन पर प्रशासन की नजर रहेगी।
कलेक्टर कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 7 अक्टूबर 2026 से रजिस्ट्री सामान्य नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच में पारदर्शिता बरतने और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
जमीन की रजिस्ट्री और संपत्ति संबंधी प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या शिकायत होने पर प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 07752-244002 जारी किया गया है।
करीब चार साल बाद रजिस्ट्री पर लगी रोक हटने से कोरबा-चांपा नेशनल हाईवे क्षेत्र के 51 गांवों में जमीन से जुड़े हजारों मामलों के निपटारे का रास्ता साफ हो गया है।










