CG Land Registry : पत्नी के नाम जमीन खरीदना हुआ सस्ता, रजिस्ट्री शुल्क में मिल रही 50% छूट
CG Land Registry : रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम संपत्ति का पंजीयन कराने वालों के लिए राहत की खबर है। राज्य में पत्नी के नाम जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति में आर्थिक अधिकार दिलाने के साथ उनके नाम पर संपत्ति के पंजीयन को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, यह छूट लागू होने की शर्तें और संपत्ति के प्रकार के अनुसार शुल्क की गणना अलग हो सकती है।
पत्नी के नाम रजिस्ट्री पर आधा पंजीयन शुल्क
सरकार की महिला-केंद्रित संपत्ति पंजीयन व्यवस्था के तहत पति द्वारा पत्नी के नाम संपत्ति का पंजीयन कराने पर पंजीयन शुल्क में राहत मिल सकती है। सामान्य तौर पर संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क दोनों का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में महिला के नाम संपत्ति दर्ज कराने से पात्र मामलों में पंजीयन शुल्क का बोझ कम हो सकता है।
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में अंतर
जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराते समय स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क अलग-अलग मद होते हैं। 50 प्रतिशत छूट को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि यह छूट किस शुल्क पर लागू होती है। इसलिए रजिस्ट्री से पहले संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय या आधिकारिक पंजीयन पोर्टल पर मौजूदा दर और पात्रता की पुष्टि करना जरूरी है।
किन मामलों में मिल सकती है छूट?
महिला के नाम संपत्ति पंजीयन की सुविधा का लाभ नियमों और दस्तावेजों की पात्रता पूरी होने पर मिलता है। संपत्ति की बाजार कीमत, लेन-देन का प्रकार, खरीदार और विक्रेता का संबंध तथा संपत्ति के स्वरूप के आधार पर शुल्क तय हो सकता है। केवल महिला के नाम रजिस्ट्री कराने से हर प्रकार के शुल्क में स्वतः 50 प्रतिशत कमी मान लेना सही नहीं होगा।
रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज
जमीन की रजिस्ट्री के लिए आमतौर पर खरीदार और विक्रेता की पहचान से जुड़े दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, बिक्री विलेख और आवश्यक घोषणाएं आदि की जरूरत होती है। दस्तावेजों में किसी तरह की कमी या जमीन के रिकॉर्ड में विवाद होने पर पंजीयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।









