तीन मंजिला भवनों में फायर सेफ्टी अनिवार्य करने की सलाह
छत्तीसगढ़ में बढ़ते शहरीकरण और बहुमंजिला भवनों के निर्माण को देखते हुए जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तीन मंजिला या उससे अधिक ऊंचाई वाले सभी आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों में अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) की समुचित व्यवस्था अनिवार्य की जाए।
नगर दर्पण की टीम ने प्रशासन से मांग की गई है कि ऐसे किसी भी मकान, दुकान या व्यावसायिक परिसर के निर्माण से पूर्व फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य किया जाए। NOC प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित भवन को निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि आगजनी की घटनाओं में समय पर उचित संसाधनों के अभाव में जान-माल की भारी हानि होती है। यदि प्रारंभिक स्तर पर ही भवनों में फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) तथा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए, तो दुर्घटनाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से भी प्रशासन ke इस दिशा में ठोस नीति बनाकर सख्ती से पालन कराने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।








